केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के शुल्क में आठ गुना की वृद्धि कर दी है। अब अगले वर्ष 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपये का भुगतान करना होगा, जो पुराने दाम से तकरीबन 8 गुना ज्यादा हैं।
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर कहा है कि नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है। इस अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के रिन्यूअल के लिए अब पहले के मुकाबले आठ गुना ज्यादा शुल्क देना होगा।
पुराने वाहनों के रिन्यूअल को लेकर सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम की अधिसूचना के अनुसार 15 साल पुरानी कार के पंजीकरण के रिन्यूअल के लिए 600 के जगह 5,000, बाइक के लिए 300 के जगह 1,000, बस या ट्रक के 1,500 रुपये के जगह 12,500 रुपये का शुल्क देना होगा।
हालांकि ये नियम दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले वाहन मालिकों को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक लगी हुई है।
इसके अलावा नये नियमों के अनुसार नया रजिस्ट्रेशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड की तरह होगा, जिसके लिए 200 रुपये का शुल्क अलग से देना होगा। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे।