राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देते हुये कहा कि प्रदेश में अब कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसान की 5 एकड़ तक की जमीन कुर्क या नीलाम नहीं कर सकेगा।
सरकार ने विधानसभा में पारित किये गये विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसान बैंक या किसी वित्तीय संस्थान का कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम या कुर्क नहीं कर सकेंगे।
विधानसभा में बहस के बाद यह विधयेक पारित कर दिया गया है। विधेयक के प्रावधान के अनुसार, यदि किसान जमीन पर कर्जा लेता है और वह कर्जा चुका नहीं पाता है तो उसकी पांच एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसे बेचा नहीं जा सकेगा।
विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने आज किसान समर्थक तीन विधेयक पारित किए हैं, जो बहुत संतोष की बात है क्योंकि हम सभी अपने किसान समुदाय के लिए खड़े हैं।
उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के लिए, किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। हम अपने किसान समुदाय को किसी भी तरह से पीडि़त नहीं होने देंगे।