मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को स्थगित किया गया है। बिलों की जाँच के बाद ही स्थगित बिलों के भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा। निर्णय होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एक सितम्बर 2023 से एक किलोवॉट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक दिये जायेंगे। इस संबंध में सभी विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालक को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता एक करोड़ हैं। इनमें से 69 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं के कुल 4 हजार 15 करोड़ रूपये बकाया हैं।