कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति देखते हुए फ्लेक्सी (फ्लेक्सिबल) उपस्थिति के विकल्प को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है।
यह कार्यालयों में फ्लेक्सी उपस्थिति का प्रावधान करने वाले पहले आदेश की निरंतरता है। इससे पहले, कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के पैटर्न पर कार्य होने की उम्मीद थी।
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की है कि इन सभी निर्देशों का पालन सभी नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में पूर्ण रूप से किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकारी काम को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और कोविड के कारण सरकारी कर्मचारियों के बीमार पड़ने से होने वाले मानव दिवसों के नुकसान को कम करने की दिशा में सभी प्रयास किए जाएंगे।
वर्तमान आदेश की मुख्य बातें
(क) मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों को कार्यालय में कोविड के पॉजिटिव मामलों और कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों की उपस्थिति को विनियमित करना अनिवार्य किया गया है।
(ख) विकलांग व्यक्तियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट प्रदान की जा सकती है, लेकिन वे घर से काम करते रहेंगे।
(ग) भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी विभाग के प्रमुखों द्वारा तय किए गए कार्यालयों/कार्यस्थलों में अलग-अलग समय का पालन करेंगे।
(घ) कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को तब तक कार्यालय में आने से छूट प्रदान की जाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई नहीं किया जाता है। ये अधिकारी/कर्मचारी, जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, घर से काम करेंगे और हमेशा टेलीफोन और संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से उपलब्ध रहेंगें।
(ङ) कार्यालय में उपस्थित होने वाले सभी अधिकारी कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करेंगे, जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना शामिल है।