भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड प्रबंधकों के लिये आचार संहिता जारी करने का फैसला किया है। संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के मुख्य निवेश अधिकारियों को भी आचार संहिता के दायरे में लाया जायेगा।
सेबी के निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि संपत्ति प्रबंधन कंपनियों को स्वयं क्लियरिंग सदस्य बनने की भी अनुमति दी गई है। निदेशक मंडल की बैठक में विचार विमर्श के बाद संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के डीलरों और मुख्य निवेश अधिकारियों सहित कोष प्रबंधकों के लिये आचार संहिता की शुरुआत करने का फैसला किया है।
इसके लिये म्युचुअल फंड नियमन में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन सभी अधिकारियों द्वारा आचार संहिता का पालन किया जाये।
वर्तमान में म्यूचुअल फंड नियमों के तहत एएमसी और ट्रस्टियों को आचार संहिता का पालन करना होता है। इसके साथ ही सीईओ को कई तरह की जिम्मेदारियां दी गईं हैं।