रांची (हि. स.)। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास और ईडी ऑफिस के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गयी है। इसको लेकर मंगलवार को सदर एसडीओ ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इन स्थानों के 100 मीटर की परिधि में दिन के दस बजे से रात के दस बजे तक धारा 144 लागू रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि इन स्थानों पर संगठनों, दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैंक किये जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने, विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनाती की गई है।