Saturday, December 28, 2024
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बदसलूकी मामले में राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने तीस हजारी कोर्ट में दर्ज कराया बयान

नई दिल्ली (हि.स.)। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर कथित मारपीट का आरोप लगाकर अपना बयान दर्ज कराया। मालीवाल का यह बयान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल के समक्ष अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।

स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा है कि वो 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं। उसी दौरान विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और बदतमीजी की। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पर कॉल किया था।

स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 16 मई को दिल्ली पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323, 506 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल का मेडिकल परीक्षण कराया है।

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