Tuesday, November 5, 2024
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सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों पर इनकम टैक्स की धारा 194एच लागू नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिम और रिचार्ज वाउचर की बिक्री पर प्री-पेड डिस्ट्रिब्यूटर्स को दी गई छूट पर टीडीएस काटने से छूट दे दी।

टीटीएस काटने के मामले पर भारती एयरटेल समेत 40 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां और उनके डिस्ट्रिब्यूटर्स के बीच का संबंध एक कमीशन के भुगतान के रूप में माना जाना चाहिए। ऐसे में इस पर टीडीएस काटना चाहिए। जब कि टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि इनकम टैक्स कानून की धारा 194एच प्री-पेड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी गई छूट पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की दलील को स्वीकार कर ये आदेश दिया।

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