Tuesday, November 26, 2024
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प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति पर पहले आदेश का कोई असर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (हि.स.)। प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके 11 अगस्त, 2023 के फैसले के पहले प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्रीधारकों की नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

याचिका मध्य प्रदेश सरकार ने दायर की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करे कि 11 अगस्त, 2023 का उसका आदेश पहले से बीएड डिग्रीधारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लागू होगा कि नहीं।

दरअसल 11 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल-1 के लिए बीएड डिग्री धारकों को अपात्र माना है और बीएसटीसी डिप्लोमा धारक को लेवल-1 के लिए पात्र माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में केवल बीएसटीसी डिप्लोमा धारक ही मान्य होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल, राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर, 2021 को एनसीटीई के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था।

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