बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को 50 वर्ष की उम्र होने पर नौकरी से निकाले जाने की शिकायतों के बाद कंपनी प्रबंधन ने ये स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स कर्मियों की उम्र 50 वर्ष होने पर नौकरी से निकालने का कोई प्रावधान नहीं है।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि विगत दिनों संघ प्रतिनिधियों ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को एक बैठक के दौरान बताया गया कि ठेकेदारों एवं अधिकारियों के द्वारा आउटसोर्स कर्मियों की उम्र 50 साल होने पर उन्हें नौकरी से निकालने की कार्यवाही की जा रही है।
बैठक में मुख्य महाप्रबंधक महोदया ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मियों की उम्र 50 वर्ष होने पर नौकरी से निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन आउटसोर्स कर्मियों की उम्र 50 वर्ष हो गई है, उन्हें निकलना नहीं है, बल्कि आउटसोर्स के माध्यम से 50 साल के लोगों की नई भर्ती नहीं करना है। इस संबंध में कंपनी द्वारा एक 10 अक्टूबर 2023 को एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें 50 वर्ष की उम्र होने पर नौकरी से निकालने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है।
इस दौरान संघ के राजकुमार सैनी, मोहन दुबे, अजय कश्यप, इंद्रपाल सिंह, लाखन सिंह राजपूत आदि उपस्थित थे।