देश में लॉकडाउन लागू होने और सरकारी परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के बंद रहने की वजह से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 32 और 81 में निर्दिष्ट विभिन्न शुल्कों और विलंब शुल्कों को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे मामले भी हैं जिनमें सेवा या नवीकरण के लिए शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। वहीं ऐसे भी मामले हैं जहां आरटीओ बंद रहने की वजह से लोग शुल्क जमा नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कोविड-19 के दौरान लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी किया है जिसके तहत दस्तावेजों के नवीकरण सहित किसी गतिविधि के लिए 1 फरवरी या उसके बाद शुल्क जमा शुल्क कर दिया गया और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वह गतिविधि नहीं की जा सकी तो जमा किया हुआ शुल्क अब भी वैध माना जाएगा और यदि शुल्क जमा करने में 1 फरवरी से लॉकडाउन की अवधि तक विलंब हुआ है तो ऐसे विलंब के एवज में 31 जुलाई तक किसी भी तरह का अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।