देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों एवं चालकों को बड़ी राहत देते हुये ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट आदि की वैधता अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है।
केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक एडवाइजरी जारी करते हुये कहा कि वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की अवधि को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 1 फरवरी 2020 या इसके बाद जिन दस्तावेज की वैधता समाप्त हो रही है, उनकी वैधता को विस्तार दिया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि में विस्तार कर रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी।
गौरतलब है कि देश में मार्च 2020 कोरोना के कारण लागू किये गये लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग वाहन से संबंधित दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पाए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा विभिन्न दस्तावेज की वैधता बढ़ाने के लिए सबसे पहले 30 मार्च 2020 को एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके बाद 9 जून, 24 अगस्त एडवाइजरी जारी कर वैधता अवधि बढ़ाई गई थी।
वहीं 27 दिसंबर को एडवाइजरी जारी कर परिवहन मंत्रालय ने सभी दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 या इसके बाद समाप्त हो रही है, उनको 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा। प्रवर्तन विभाग किसी भी जांच में इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेंगे, जिससे लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों को इसका पूरी तरह पालन करने को कहा है।