देश में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न हुए संकट से पूरी तरह निजात नहीं मिल सकी है और बहुत सी गतिविधियां पूरी तरह से शुरू नहीं हो पायीं है। ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है।
इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने वाहनों से जुड़े नियमों में फिर से बड़़ी राहत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट्स जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, वे सभी डाक्यूमेंट्स अब 31 मार्च 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। केंद्र सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो 31 दिसंबर को खत्म हो रही थी, वो अब वह 31 मार्च तक वैलिड माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाने वाला कदम है, जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रहे है या हो चुके हैं।
यह चौथी बार है जब सरकार ने इनकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। इसके पहले अगस्त में सरकार ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्स 31 दिसंबर तक मान्य होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो किसी वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी वाहन चालक का परेशान न किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि जिन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 20 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है। उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जाए।