संसद के शीतकालीन सत्र 2023 की शुरुआत से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सरकार ने आज यहां एक बैठक की।
केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुरुआत में बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 4 दिसम्बर, 2023 को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, सत्र शुक्रवार 22 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो सकता है।
सत्र की 19 दिनों की अवधि के दौरान 15 बैठकें होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र के दौरान अस्थायी रूप से विधायी कार्य के 19 विषयों और 2 वित्तीय विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
संसद के दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनने के बाद बैठक का समापन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार संबंधित सदनों के नियमों के अनुसार और संबंधित पीठासीन अधिकारियों की अनुमति से इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। बैठक में तेईस राजनीतिक दलों के तीस नेताओं ने भाग लिया।
17वीं लोकसभा के 14वें सत्र और राज्य सभा के 262वें सत्र के दौरान लाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची
विधायी कार्य
- लोकसभा द्वारा पारित निरसन और संशोधन विधेयक, 2023.
- राज्यसभा द्वारा पारित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023.
- राज्यसभा द्वारा पारित प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023.
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023.
- संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023.
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023.
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023.
- भारतीय न्याय संहिता, 2023.
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023.
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023.
- डाकघर विधेयक, 2023.
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय अवधि) विधेयक, 2023.
- बॉयलर विधेयक, 2023.
- करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023.
- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक 2023.
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023.
- केन्द्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023.
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023.
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
वित्तीय कार्य
- वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों की प्रस्तुति, चर्चा एवं मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पेश करना, चर्चा और पारित करना।
- वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें पेश करना, चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक पेश करना, चर्चा एवं पारित करना।