मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी विद्युत दरों के अनुसार किसानों के तीन हॉर्स पॉवर, पाँच हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के कृषि पंप के लिए पूर्ण वर्ष में 30730 रुपये, 54671 रुपये एवं 115655 रुपये का देयक बनता है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि पंपो पर सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार किसानों को मात्र 750 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ताओं को क्रमश: कुल 2250 रुपये, 3750 रुपये एवं 7500 रुपये का ही भुगतान करना होगा।
सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि (रुपये 750 प्रति हॉर्स पॉवर) एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार सब्सिडी देने पर शासन प्रत्येक 3 हॉर्स पावर पम्प हेतु कुल राशि 28480 रुपये, 5 हॉर्स पावर पम्प हेतु कुल राशि 50921 रुपये, 10 हॉर्स पावर पम्प हेतु कुल राशि 108155 रुपये का भुगतान सब्सिडी के रूप में वहन करेगी।
इस प्रकार की घोषणा से कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि ही जमा करना होगी जबकि मध्य प्रदेश सरकार कृषि उपभोक्ताओं के बिलों का लगभग 93 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। प्रदेश में कुल लगभग 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपये का ही भुगतान करना होता है, जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग 566 रुपये का भुगतान करेगी। इस प्रकार के घरेलू उपभोक्ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है उनकी संख्या पूरे प्रदेश में लगभग एक करोड़ सात लाख रुपये (1.07 करोड़) है।
इस प्रकार विगत वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा कुल लगभग 23695 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में एवं पूर्व के वर्ष के 3067 करोड़ रुपये, अत: कुल 26762 करोड़ रुपये वहन किये है एवं सरकार द्वारा आज की गई घोषणा के कारण अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लगभग इतनी ही राशि बतौर सब्सिडी वहन की जाएगी।