भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा संविदा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने के भेजे गये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने संविदा कर्मियों को निर्वाचन ड्यूटी में लगाये जाने के लिये कुछ शर्तें भी तय की है तथा इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा संविदा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाये जाने के प्रस्ताव को दिये गये अनुमोदन में कहा गया है कि संविदा कर्मियों की ड्यूटी केवल इस स्थिति में ही लगाई जाये जबकि संबंधित जनपद द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाये कि मंडलीय पूल से प्राप्त नियमित कर्मियों को पूर्णत: यूटिलाइज कर लिया गया है।
आयोग ने कहा है कि जहां तक संभव हो संविदा कर्मियों को आरक्षित पूल में रखा जाये। उनकी ड्यूटी केवल मतदान अधिकारी द्वितीय या मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाई जा सकेगी। किसी भी परिस्थिति में इन संविदा कर्मियों को पीठासीन अधिकारी के रूप में न नियुक्त किया जाये। आयोग ने कहा है किसी भी स्थिति में किसी भी मतदान दल में एक से अधिक संविदा कर्मी को न लगाया जाये।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ संविदा कर्मियों की सूची भेजकर निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्य में इनकी ड्यूटी लगाये जाने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा था।