जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की रिपोर्ट में दी गई राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी के आधार पर संविधान के अनुच्छेद-356 (4) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 जुलाई से छह महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल के निर्णय का अर्थ यह है कि 3 जुलाई से जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे छह महीनों के लिए बढ़ाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 2 जुलाई को समाप्त हो रही है और राज्यपाल ने सिफारिश की है कि 3 जुलाई से राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे छह महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित को स्वीकृति दिए जाने के बाद संसद के आगामी सत्र में दोनों सदनों में इसकी मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।