कार की फ्रंट सीटों के लिए अनिवार्य हुआ नया नियम, 1 अप्रैल से होगा लागू

Ministry of Road Transport and Highways

केंद्र सरकार ने अब देश में कारों में फ्रंट सीटों के लिए एयरबैग लगाना 1 अप्रैल से अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने परिवहन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब कंपनियों को नई कारों में 1 अप्रैल से ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट के लिए एयरबैग जरूरी तौर पर लगाने होंगे।

परिवहन मंत्रालय ने कानून मंत्रालय के ऐसा एक प्रस्ताव भेजा जो अब मंजूर हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा है कि नये मॉडल के मैन्युफैक्चर पर यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, जबकि पुराने मॉडल पर यह नियम 31 अगस्त 2021 से लागू होगा.

गौरतलब है कि वाहन मानकों के लिए गठित शीर्ष टेक्निकल कमेटी ने कार की फ्रंट सीटों के लिए एयरबैग लगाया जाना अनिवार्य किये जाने की सिफारिश की थी। कार में एयरबैग एक्सीडेंट के दौरान ड्राईवर और बगल में बैठे यात्री की जान बचाने का कम करता है।

विशेषज्ञों के अनुसार जैसे ही कार किसी वाहन या अन्य चीज से टकराती है, एयरबैग गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकरा नहीं पाते और जान बाच जाती है। एक्सीडेंट के समय ज्यादातर मौत यात्री का सिर कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने की वजह से होती हैं।