Wednesday, October 23, 2024
Homeट्रेंडिंग न्यूजदागी प्रत्याशियों को देना होगा आपराधिक मामलों का विज्ञापन

दागी प्रत्याशियों को देना होगा आपराधिक मामलों का विज्ञापन

चुनाव आयोग ने रविवार को लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। देश भर में मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को उनके खिलाफ मामलों की जानकारी तीन बार विज्ञापन देकर अखबार में प्रकाशित करानी होगी। इससे ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जनता को ज्यादा जानकारी मिल सकेगी और वह सही फैसला कर पाएगी।
लोकसभा के चुनावों में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मदावारों को नामाकंन करने के बाद अपने आपराधिक मामलों का विज्ञापन देना होगा। यह विज्ञापन व्यापक सर्कुलेशन वाले अखबारों में ही देना होगा, यानी वे छोटे अखबारों में विज्ञापन देकर बच नहीं पाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किया है।

संबंधित समाचार

ताजा खबर