किसानों को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” शुरू की है।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत राज्य में कृषक अथवा कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक प्रभावशील रहेगी। योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष में 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
योजना में कृषक अथवा कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन हेतु वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 केव्ही लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा एवं लाईन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जायेगा।
विद्युत अधोसंरचना विकास लागत की केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक अथवा कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा तथा शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना अंतर्गत अधोसंरचना विस्तार का कार्य, समस्त सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा। साथ ही पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।