Tuesday, October 8, 2024
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बिजली कंपनी को आर्थिक हानि पहुंचा रहे थे मीटर रीडर, मीटर शंट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

बिजली कंपनी के मीटर रीडर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर शंट कर बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति पहुंचा रहे था। इसके लिए मीटर रीडरों बकायदा एक गिरोह बना लिया था, जिसका सरगना कंपनी के बाहर का व्यक्ति है और वो मीटर शंट करने माहिर है।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर सिटी सर्किल के शहर संभाग पूर्व के अंतर्गत बिजली विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर मीटर शंट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है, हालांकि पुलिस कार्यवाही के दौरान मीटर शंट करने वाले गिरोह का सरगना फरार हो गया, लेकिन बिजली विभाग की टीम ने बड़ी संख्या में विद्युत मीटर जप्त करने सफलता पाई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार बिजली अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि घमापुर रामलीला मैदान के पास रहने वाले कैलाश कोरी के द्वारा अवैध रूप से विद्युत मीटर शंट (रीडिंग कम करने) का कार्य किया जाता है। इसके बाद अधीक्षण अभियंता संजय अरोड़ा और कार्यपालन अभियंता केएल नामदेव के नेतृत्व में सूचना की पुष्टि के लिए स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया और मामले की पुष्टि होने के बाद पुलिस के साथ मिलकर आरोपी कैलाश कोरी के आवास पर दबिश दी गई।

आरोपी कैलाश कोरी के आवास पर बिजली कंपनी और पुलिस की टीम घर के अंदर पहुंची तो वहां अनेक बिजली कंपनी के अनेक विद्युत मीटर रखे हुए थे और वहां का नजारा बिजली कंपनी के टेस्टिंग लैब की तरह नजर आ रहा था। मौके पर लगभग 15 विद्युत मीटर पाए गए, साथ ही मीटर शंट करने में काम आने वाली टूलकिट भी बरामद की गई।

जबलपुर सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता संजय अरोड़ा और कार्यपालन अभियंता केएल नामदेव ने बताया कि बिजली कंपनी के कुछ मीटर रीडरों और गिरोह के सरगना मजीद खान और उसके साथी कैलाश कोरी के द्वारा उपभोक्ताओं को कम बिजली बिल आने का लालच देकर अच्छी खासी रकम लेकर मीटर शंट किए जाते थे। हालांकि कंपनी के अधिकारियों और पुलिस की टीम को देखते ही कैलाश कोरी मौके से फरार हो गया। मजीद खान और कैलाश कोरी दोनों के घर पर विद्युत चोरी भी पाई गई है।

आरोपी कैलाश कोरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 (बी)150 (2) 138 (ए)(डी) और 303 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु थाना प्रभारी घमापुर को आवेदन दिया गया है। अधीक्षण अभियंता संजय अरोड़ा ने कहा कि इस गिरोह में विभागीय नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी यदि सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी

बिजली कंपनी के अधिकारियों की जांच में ये बात सामने आई कि दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को शंकर रजक पिता डीपी रजक निवासी मकान नंबर 44/7 महावीर कंपाउंड सदर द्वारा शिकायत की गई कि दिनांक 30 सितंबर 2024 को उनके परिसर के दोनों मीटर बदलने हेतु दो युवक आए थे। जिन्होंने उनके परिसर में पुराने मीटर बदलकर दो नए मीटर लगाए थे।

इसके बाद शाम को उनमें से मुजीद खान ने कॉल करके उनके मीटर में गड़बड़ी कर मीटर शंट करने का प्रस्ताव दिया। उपभोक्ता द्वारा राजी होने के उपरांत इसके बदले 6500 रुपये की मांग की गई। जिसमें उपभोक्ता द्वारा ₹500 पेशगी की स्वरूप दिए गए तथा शेष राशि का भुगतान कार्य होने के उपरांत किया जाना बताया गया। उसके उपरांत मीटर में छेड़छाड़ करके पुनः शंकर रजक के परिसर में स्थापित कर दिया गया, इस पूरे मामले की फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी की गई है। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेने और तथा प्रकरण की विवेचना करने हेतु सहायक अभियंता सदर कटंगा फीडर के द्वारा थाना प्रभारी थाना कैंट को शिकायत की गई थी।

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