बिजली कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने एवं बैंक खाते सीज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजीलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें और यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।
बकाया राशि कंपनी में जमा कराएं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी कार्यक्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देयक तिथि से पूर्व करें। प्रबंध संचालक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बकायादारों के प्रभावी डिस्कनेक्शन किए जाएं तथा निगरानी रखी जाए कि कटे कनेक्शन अनधिकृत रूप से जोडे़ नहीं जाएं। यदि कटे कनेक्शन को जोड़ा पाया जाता है तो विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दोषी उपभोक्ता पर कार्यवाही की जाए।
ऑनलाइन भुगतान करें और पाएं छूट
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है साथ ही अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।