इलेक्ट्रिकल फील्ड एंप्लाइज एसोसिएशन ने भोपाल एवं देवास की बैठक में प्रदेश सरकार एवं प्रबंधन को बिजली संविदा कर्मचारी एवं अधिकारियों की पेंशन से संबंधित 12 मांगों को अवगत कराने का निर्णय लिया है, जिसमें सेवानिवृत्ति होने पर 50% न्यूनतम पेंशन, नियोक्ता के द्वारा निकाले जाने पर 50% न्यूनतम पेंशन, नियोक्ता द्वारा किसी दूसरे नियोक्ता के परिवर्तन पर 50% न्यूनतम पेंशन, कार्मिकों को स्वयं कंपनी छोड़ने अथवा सेवाकाल के दौरान घातक एवं आघातक दुर्घटना अथवा मृत्यु और अंग भंग हो जाने पर न्यूनतम 50% पेंशन, कार्मिकों के 20 वर्ष हो जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी उसके अंतिम वेतन का न्यूनतम 50% पेंशन दी जाए।
इसके अलावा 20 वर्ष के सेवाकाल में जो कार्मिक न्यायालय के द्वारा आयु सीमा में छूट लेकर आए एवं ड्यूटी की उनको भी उसके अंतिम वेतन का न्यूनतम 50% पेंशन, भविष्य में एनपीएस एवं यूपीएस के नियमों में पेंशन रिवाइज 80 वर्ष की जगह 70 वर्ष में एवं 30 परसेंट पेंशन बढ़ोतरी विद्युत संविदा कार्मिकों की, विद्युत संविदा कर्मचारी-अधिकारी की पेंशन निर्धारण पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कि भारतीय महंगाई भत्ता एवं हजार रुपए चिकित्सा सहायता करने, संगठन द्वारा सुझाए गए सुझाव एवं विसंगतियों को दूर निर्धारित समय अवधि में करने, पेंशन निर्धारण के मामले में नीतिगत रूप में एकता लाकर कार्मिकों को 20 वर्ष के सेवाकाल में 2 वर्ष बोनस देते हुए न्यूनतम ₹20000 प्रतिमाह पेंशन का निर्धारण और एनपीएस और यूपीएस के निर्धारण पर नियोक्ता के द्वारा कार्मिकों के विकल्प पर संपादित नियोक्ता के द्वारा किया जावे।
इलेक्ट्रिकल फील्ड एंप्लाइज एसोसिएशन की बैठक में इन मांगों से प्रदेश सरकार एवं प्रबंधन को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में उज्जैन से महेश गोयल, कमल नरवरिया, भोपाल से रमेश राय, गीता प्रसाद गौर देवास से नितेश जाटव, दारा सिंह चंदेल एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके शर्मा उपस्थित रहे।