ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन देने की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें।
गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह हेतु कुल राशि 5 हजार 503 रुपये, चार माह हेतु 7 हजार 225 रुपये एवं पांच माह हेतु 8 हजार 946 रुपये देय होंगे तथा पॉंच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह हेतु 8 हजार 946 रुपये, चार माह हेतु 11 हजार 814 एवं पॉंच माह हेतु 14 हजार 683 रुपये तथा साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह हेतु 14 हजार 109 रुपये, चार माह हेतु 18 हजार 699 रुपये एवं पॉंच माह हेतु 23 हजार 289 रुपये देय होंगे।
थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह हेतु 17 हजार 552 रुपये, चाह माह हेतु 23 हजार 289 रुपये एवं पॉंच माह हेतु 29 हजार 026 रुपये देय होंगे।
ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं हेतु अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे हैं। उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।