बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली कंपनी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 23 उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबन का नोटिस देने के बाद भी बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 23 उपभोक्ताओं के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर शस्त्र संबंधित थाने में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्स डीलर लाईसेंस एवं शस्त्र लाईसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया है।
कंपनी द्वारा गृह विभाग, मप्र शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्स डीलर लाईसेंस और शस्त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निलंबित कराने की कार्यवाही की जा रही है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्त्र लाईसेंसधारी उपभोक्ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करवाने की कार्यवाही की जाएगी।