जबलपुर (हि.स.)। प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जबलपुर जिले के सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त पर सरकारी आदेशों की अव्हेलना करने का आरोप लगाया गया है। भोपाल मुख्यालय से जारी आदेश में उल्लेखित है कि रविन्द्र मानिकपुरी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला जबलपुर द्वारा शासकीय कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती जाकर, वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यालय से जारी आदेश, निर्देशों की अवहेलना किया जाना परिलक्षित हुआ है।
उनके द्वारा बरती गयी अनियमितताएं गंभीर श्रेणी होकर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के घोतक है।
अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा रविन्द्र मानिकपुरी, सहायक आबकारी आयुक्त (मूल पद जिला आबकारी अधिकारी) जिला जबलपुर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तया अपील) नियम 1966 के नियम 9 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंधित करता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर रहेगा। रविंद्र मानिकपुरी लंबे समय से विवादों में रहने के साथ उन पर शराब माफिया के साथ याराना निभाने के लिए कई बार आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं।