Thursday, April 30, 2026
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बिजली कंपनियों में चौंकाने वाला मामला,अवैधानिक सेवानिवृत्ति पर बिफरे संघ प्रतिनिधि

बिजली कंपनियों में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें कंपनी कैडर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को मध्य प्रदेश शासन के निरस्तीकरण आदेश के बावजूद भी जबरदस्ती तकनीकी कर्मचारियों पर थोपे जाने का प्रयास करते हुए एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया गया।

संघ के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार द्विवेदी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए बताया गया कि ऊर्जा विभाग की समस्त उतरवर्ती कंपनियों के जिस ह्यूमन कैपिटल मैन्युअल आदेश को कंपनी प्रबंधन द्वारा मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदन प्राप्त कर पूर्व में ही समाप्त कर दिया गया है, उसे बिजली विभाग की रीढ़ कहलाने वाले चतुर्थ श्रेणी तकनीकी लाइन परिचारकों पर लागू करना समस्त तकनीकी कर्मचारियों के साथ सरासर धोखा एवं अन्याय है

संघ द्वारा बिजली कंपनी प्रबंधन से पूर्व में भी इस संबंध में चर्चा कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी जिसमें कंपनी प्रबंधन द्वारा मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी से उक्त मामले में मार्गदर्शन चाहा गया जिसमें पावर मैनेजमेंट कंपनी में स्पष्ट रूप से कहां है कि जो ह्यूमन कैपिटल मैन्युअल, कंपनी के आदेश दिनांक 09/09/2013 के माध्यम से पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है उस पर कोई भी मार्गदर्शन शेष नहीं रह जाता इसके बावजूद, पीड़ित कर्मचारी को न्याय नहीं मिलना कंपनी प्रबंधन की तकनीकी कर्मचारियों की प्रति दुर्भावना एवं बिजली कंपनी में व्याप्त भर्रेशाही को स्पष्ट करता है।

इंदौर शहर वृत्त के अधीक्षण यंत्री महोदय द्वारा संगठन के अनुरोध पर आहूत की गई बैठक में तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल में शामिल संघ के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम लाल यादव, उपाध्यक्ष प्रदीप द्विवेदी, सचिव असलम खान, राम केवल यादव, झोनल अध्यक्ष राजेश काले, उपाध्यक्ष रामकिशोर नगपुरे, जाहिद अंसारी, धर्मेंद्र मालवीय, शुभम सिंह चंदेल एवं समस्त पदाधिकारी ने तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हुए श्रीमान अधीक्षण यंत्री श्री डी.के. गाठे जी के साथ तार्किक एवं सार्थक चर्चा की।

बैठक में उपस्थित संघ के प्रांतीय सचिव राम केवल यादव द्वारा बताया गया कि कंपनी कैडर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवैधानिक सेवानिवृत्ति के गंभीर मामले पर संघ प्रतिनिधियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए, पीड़ित कर्मचारी के माध्यम से न्यायालय में लगी याचिका प्रकरण में कंपनी प्रबंधन का पक्ष तत्काल प्रस्तुत कर संबंधित कर्मचारियों को न्याय दिलाने सहित शहर वृत्त के कर्मचारियों के एडिशनल वेजेस एवं नाइट अलाउंस के भुगतान में देरी, संविदा कर्मचारियों के वेतन विसंगति सुधार, झोनों/संभागीय स्तर पर खाली पड़े स्थानों में कर्मचारी क्वार्टर्स के निर्माण कराए जाने, जोनल कार्यालयो में फर्नीचर, कंप्यूटर एवं स्टेशनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिजली सुधार कार्य हेतु मानकों के अनुरूप समुचित सामग्री एवं सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता, RDSS योजना में हो रहे मानक विरुद्ध कार्यों में समुचित सुधार/कार्रवाई, सब स्टेशनों में गिट्टी, पानी की व्यवस्था सहित बंद/खराब पड़े आइसोलेटरों के सुधार कार्य तत्काल करवाए जाने एवं तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर त्वरित समाधान करने हेतु अनुरोध किया, जिसमें अधीक्षण यंत्री महोदय द्वारा समस्त प्रकरणों पर गंभीरता पूर्वक सुनकर जल्द से जल्द निराकरण हेतु आश्वस्त कराया गया।

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