देश के कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। अनलॉक-4 पूरे देश में 30 सितंबर तक लागू होगा।
अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों के संबंध में विशेष तौर पर निर्णय लिया गया है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे । लेकिन कंटेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-परामर्श और संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
इसके अलावा कंटेन्मेंट ज़ोन्स के बाहर के क्षेत्रों में 9 से 12 वीं कक्षा के छात्रों को अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि यह केवल स्वैच्छिक आधार पर और शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए होगा। लेकिन इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्कूल पुन: खोलने के निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए उनकी योजनाओं को खारिज कर दिया गया है और इस संबंध में आगे की घोषणा की जाएगी।
इसके अलावा 21 सितंबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक,धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। साथ ही ओपन एयर थिएटर शुरू करने की भी अनुमति दी गई है। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी दी गई है।