जबलपुर। एमपी हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी जमीन के मालिकाना हक (टाइटल) का विवाद सिविल कोर्ट में लंबित है, तो राजस्व अधिकारी उससे जुड़े आदेश को लागू नहीं कर सकते।
जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने महेंद्र सिंह समेत अन्य की रिट याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
याचिकाकर्ताओं ने तहसीलदार गोरखपुर से 30 अप्रैल 2016 के उस आदेश का पालन कराने की मांग की थी, जिसमें मौजा पोलिपाथर, जबलपुर की खसरा नंबर 24/2/5 भूमि से कथित अतिक्रमण हटाकर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए थे।
उनका तर्क था कि सिविल कोर्ट का स्थगन आदेश हट चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी अपील खारिज कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि स्वामित्व विवाद लंबित होने पर राजस्व अमला हस्तक्षेप नहीं कर सकता।










