राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 लगा दी है और पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह में इक_ा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 जिलों में धारा-144 लागू किये जाने की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा-144 के तहत पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इक_ा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।