Delhi Lakshmi Yojna : दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत 1 अगस्त से आधिकारिक पोर्टल लाइव होने के साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पात्र महिलाएं अब घर बैठे पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
यदि आप जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा, आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो यहां आपको आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी।
कौन कर सकता है आवेदन –
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ,महिला को कम से कम 10 वर्ष का स्थायी निवासी होना चाहिए। ,महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।,इस योजना का लाभ एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला ले सकती है (सबसे ज्यादा आयु वाली महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है)
कौन नहीं कर सकता है आवेदन –
अगर परिवार में तीन से ज्यादा बच्चे हैं तो महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।,अगर परिवार में 4 पहिया वाहन है तो इसके लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।,अगर परिवार की बिजली की खपत सालाना 2400 यूनिट्स से ज्यादा है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। ,अगर परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या जीएसटी का भुगतान करता है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
₹2500 के विकल्प –
पहला विकल्प- लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ₹1500 की आरडी/एफडी की जाएगी और बाकि ₹1 हजार डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा।
दूसरा विकल्प- लाभार्थी महिला ₹2500 की आरडी/एफडी करवा सकती है।
कैसे करें आवेदन
दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सबसे पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर अपना पंजीकरण करें। इसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन जमा होने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध ‘Track Application’ (आवेदन ट्रैक करें) विकल्प के जरिए अपने आवेदन की स्थिति भी आसानी से ऑनलाइन देखी जा सकती है।








