मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
इस फैसले के अंतर्गत उन्हें बाहरी एजेंसी का व्यक्ति मानते हुए कार्य के दौरान अपरिहार्य अविद्युतीय दुर्घटना, जिसमें कार्य के दौरान पोल या सीढ़ी से फिसल कर गिरने, चोट लगने और कंपनी के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से प्रभावित होने पर भी उन्हें विद्युत दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों के समकक्ष विद्युत दुर्घटना में मिलने वाली आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाएगी।
इस फैसले के अंतर्गत यदि कोई आउटसोर्स एजेंसी का कुशल अथवा अकुशल श्रमिक कार्य के दौरान मृत हो जाता है तो उसके परिवार अथवा निकटतम वारिस को 4 लाख की आर्थिक सहायता बिजली कंपनी द्वारा दी जाएगी।
इसी प्रकार विद्युत दुर्घटना में 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत विकलांगता की अवस्था में वित्तीय सहायता के रूप में 59,100 हजार रुपये, 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी के कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को
अब अविद्युतीय दुर्घटना होने पर भी सहायता मिलेगी pic.twitter.com/yCt4WQF4qy— MPMKVVCL (@mpczDiscom) November 21, 2020