जबलपुर में 22 अप्रैल तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू लॉकडाउन 9 अप्रैल शाम 6 बजे से, 12 अप्रैल सुबह 6बजे तक को यथावत एवं निरंतर रखते हुये उसे 12 अप्रैल के प्रातः 6 बजे से 22 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू ( टोटल लॉकडाउन) बढ़ा दिया है।

लॉकडाउन के दौरान नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय एवं प्रतिष्ठान को बंद किया जाता है । नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर सीमा अंतर्गत समस्त व्यवसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, पार्क, स्टेडियम एवं अन्य समस्त सार्वजनिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी एवं व्यक्ति को इमरजेंसी कार्य के अतिरिक्त आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा – राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा ( भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु ) बैंक, एटीएम आदि कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे। समस्त बैंक एवं जिनकी डियूटी अथवा सेवा कोविड -19 में सलग्न कार्य हेतु लगाई गई है, वह उक्त आदेश से मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। मेडीकल दुकान और हॉस्पिटल, दूध की दुकान, साँची पॉलर , पीडीएस, दुकान इस आदेश से मुक्त रहेगें।

इसके अलावा नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर की सीमा अंतर्गत किराना दुकान, पॉल्ट्री, पशु आहार, आटा चक्की की दुकानें प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकेगी तथा इमरजेंसी में राशन की होम डिलेवरी की जा सकेगी। खानपान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, परन्तु खाने की होम डिलेवरी, होम टिफिन, पार्सल सेवाएं इमरजेंसी में की जा सकेंगी। होटल, लॉज केवल इन- रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ सेवाएं दे सकेंगे।

औद्योगिक मजदूरी, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक व कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आईटी कंपनियों तथा बीपीओ, मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

पेट्रोल पप इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे तथा एलपीजी, गैस सिलेण्डर की केवल होम डिलेवरी की ही अनुमति होगी। नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर की सीमा अंतर्गत सब्जी मंडी, सब्जी व फल की दुकानें प्रातः बजे से प्रातः 9 बजे खुली रह सकेंगी। तत्पश्चात् उक्त दुकाने पूर्णतः बंद हो जायेगी। प्रातः 9 बजे के पश्चात् शेष दिवस अवधि के लिये सब्जी व फल का चलित वाहन ( हाथ ठेले या अन्य साधन ) के माध्यम से विक्रेता द्वारा घर-घर विक्रय किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिनिक, मोबाईल रिपेरिंग करने वाले व्यक्ति होम सर्विसेस के रूप में इमरजेंसी में घरों में सेवायें उपलब्ध करा सकेंगे।

केवल वही निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही रह रहे है, कार्य कर रहे है। संबंधित ठेकेदार को उनके रूकने एवं भोजन की व्यवस्था की जानी होगी। नगर निगम एवं छावनी परिषद् जबलपुर की सीमा अंतर्गत समस्त धार्मिक स्थल में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सामूहिक आरती, जुलूस, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना , सामूहिक भोज, भण्डारे प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल इनके पुजारी, मौलवी, पादरी, सिक्ख धर्मगुरू को पूजा-अर्चना, इबादत की छूट रहेगी।

अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक की अनुमति नही होगी। पूर्व से निर्धारित तिथियों में तय विवाह समारोह हेतु दोनो पक्ष मिलाकर कुल 50 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही होगी। इस कार्यक्रम के पूर्व कार्यपालिक दंडाधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार विशेष परिस्थितियों में जिन गतिविधियों को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्त रखा गया है, उनको सोशल डिस्टेसिंग एवं फेस कवर, मास्क तथा शासन के द्वारा संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन का अक्षरक्षः पालन किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध भादं.सं. की धारा 188 की कार्यवाही की जावेगी।