देश के रेल कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान घरों में फंसे रेल कर्मियों के लिये रेलवे बोर्ड ने बिना इस्तेमाल हुए पास की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब रेलकर्मी 1 नवंबर 2020 के बाद जारी बिना उपयोग किए सुविधा पास व रियायती पत्र पर 30 सितंबर तक यात्रा कर सकेंगे।
रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल मुख्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि रेलवे सेवारत कर्मचारियों, पेंशनधारकों, रेलकर्मियों की विधवा पत्नियों को ट्रेनों में नि:शुल्क यात्रा के लिए एसी व स्लीपर दर्जे का पास जारी करता है। साथ ही पास के अलावा एक तिहाई किराया लेकर यात्रा करने वाला रियायती पत्र भी देता है। सुविधा पास व रियायती पत्र को उसी वित्तीय वर्ष में लेना होता है।
बताया जा रहा है कि कई रेलकर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपना सुविधा पास व रियायती पत्र पिछले साल जारी करवाया, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे यात्रा नहीं कर सके। यात्रा पास और रियायती पत्रों की वैधता समाप्त हो गई थी।
आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन ने मामला रेलवे बोर्ड के सीईओ व अध्यक्ष सुनीत शर्मा के सामने उठाया था, जिस पर रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अवस्थापना कल्याण वी मुरलीधरन ने आदेश दिया है। अब एक नवंबर 2020 से जारी सभी सुविधा पास, रियायती पत्रों पर रेलकर्मी व सेवानिवृत्त रेलकर्मी 30 सितंबर तक यात्रा कर सकेंगे।