अगर सब कुछ मोदी सरकार की मंशा के अनुसार हुआ तो इसी साल अक्टूबर से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलने लगेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार एक अक्टूबर से नया श्रम कानून लागू कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही काम करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ये नियम 1 अप्रैल से ही लागू करने वाली थी, लेकिन राज्यों की सहमति ना मिलने के कारण इसे 1 अब अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।
भारत सरकार के श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के अनुसार नए नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को 9 के बजाए 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ सकती है। जिसमें हर पांच घंटे पर आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। वहीं सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वहीं दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह तीन छुट्टी मिलेगी।
वहीं नए कानून से सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। जिसके तहत प्रोविडेंट फंड बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी में कटौती हो जाएगी और ये घटकर मिलेगी। साथ ही नए श्रम कानून के अनुसार देश भर के कर्मियों को अब मिनिमम सैलरी देनी होगी।
नए श्रम कानून को खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे कर्मियों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। देश भर में आर्गेनाइज्ड और अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों को इम्प्लाॅयज स्टेट इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। साथ ही इससे नए कानून में महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की भी अनुमति मिलेगी।