मध्य प्रदेश की पावर मैनेजमेंट कंपनी ने अनुकंपा आश्रितों को बड़ी राहत देते हुये एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि अनुकंपा नीति के प्रावधानों के अंतर्गत चिन्हित किये गये पदों पर नियुक्ति के लिये जरूरी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के लिये तीन वर्ष का समय पहले से निर्धारित है।
अनुकंपा नीति के प्रावधानों में अंतर्गत निर्धारित 3 वर्ष की समयावधि में 1 वर्ष की समयावधि के विस्तार की सुविधा भी पहले ही प्रदान की जा चुकी है। लेकिन अब इस अवधि में भी विस्तार देते हुये अनुकंपा आश्रित को और अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने प्रदेश की सभी विद्युत कंपनियों को भेजे गये अपने आदेश में कहा है कि निर्णय लिया गया है कि कंपनी के मृत सेवकों के आश्रितों, जिन्हें अनुकंपा नीति में चिन्हित पदों पर नियुक्ति के लिए नीति के प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने हेतु तीन वर्ष की समयावधि उपरान्त एक वर्ष की समयावधि विस्तार की सुविधा पूर्व में दी जा चुकी है, को एक और वर्ष अथवा इस अवधि में भी अर्हताकारी परीक्षा आयोजित न होने की स्थिति में आयोजित होने वाली आगामी प्रथम परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने तक अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।