मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों के एक जिले से दूसरे जिले स्वैच्छिक तथा पारस्परिक स्थांतरण के अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल को हैं, किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी धनश्याम सोनी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने आदेश क्रमांक/एफ/स्थांतरण/2021/20-01/DEO/जबलपुर/90260 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा अब्दुल सलीम प्राथमिक शिक्षक शास. प्राथ. शाला नारायणपुर बधराजी विकासखण्ड कुंडम जिला जबलपुर तथा श्रीमती मनीषा विश्वकर्मा प्राथमिक शिक्षक शास. प्राथ. शाला नवपुला जिला सतना के पारस्परिक नियम विरूद्ध के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया है।
उक्त आपसी स्थांतरण के अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण मप्र भोपाल के पास सुरक्षित है। जिसका दुरूपयोग करने के साथ-साथ आदेश जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की समहति से आपसी स्थांतरण का क्रियान्वयन संकुल प्राचार्य शास. उ. मा. वि. बघराजी से दबाब डालकर कराया गया। जबलपुर से स्थानांतरित शिक्षक अब्दुल सलीम को सतना के लिए कार्यमुक्त किया तथा श्रीमती मनीषा विश्वकर्मा को जबलपुर जिले में कार्यभार ग्रहण कराया गया है।
संघ के योगेन्द्र दुबे ने उक्त शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करते हुए यह कहा गया है कि भारी भ्रष्टाचार कर शासन द्वारा स्थानांतरण के अवसर को स्थानांतरण उद्योग में तबदील कर ऐसे अनेकों नियम विरूद्ध स्वैच्छिक, पारस्परिक, प्रशासनिक स्थानांतरण कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। दोषी अधिकारी को निलंबित कर संपूर्ण स्थानांतरण प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की जाये।