केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे के अधिकारियों की बैठक के दौरान चाय-नाश्ते पर होने वाले खर्च की सीमा तय कर दी है। रेल मंत्रालय का यह आदेश 1 नवंबर 2021 से लागू होगा। इस आदेश के अनुसार सेक्शन ऑफिसर और उनके बराबर के अधिकारी किसी भी बैठक के दौरान महीने में अधिकतम 500 रुपये ही खर्च कर सकेंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में फिजूलखर्ची रोकने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गए हैं। जिसके तहत अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों की बैठक में चाय-नाश्ते में होने वाले खर्च के लिए 800 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक के अधिकारी महीने में चाय-नास्ते पर 1200 तक खर्च कर सकेंगे। डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए 1500 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। ज्वाइंट सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह सीमा 2500 रुपये की होगी। इसी तरह एचएजी रैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यह सीमा 3000 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं प्रिंसिपल एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइजर रैंक के अधिकारी महीने में अधिकतम 4000 रुपये चाय-नाश्ते पर खर्च कर सकेंगे।
रेल मंत्रालय की ओर आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर के लिए यह सीमा 5000 रुपये की रखी गई है। हालांकि इस आदेश में केवल रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के लिए खर्च की राशि तय नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले रेलवे अधिकारियों की सरकारी बैठकों में चाय-नाश्ते पर होने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी।