मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में मेसर्स गुलशन पॉल्योल्स, प्राइवेट लिमिटेड बोरगांव, सौसर के 11 केवी के उच्चदाब कनेक्शन क्रमांक 232 को चेक करने पर पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत परिसर से बाहर अपने उद्योग का विस्तार करने हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थाई कनेक्शन से विद्युत का अवैधानिक उपयोग किया जा रहा है।
कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (प्रवर्तन) अरविंद चौबे ने बताया कि कार्यपालन अभियंता (एमटी) एवं कार्यपालन अभियंता (प्रवर्तन) छिंदवाड़ा की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए मौके पर पंचनामा बनाकर विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत निर्धारण आदेश जारी किए है जिसमे उपभोक्ता पर रुपए 6 लाख 53 हजार 550 का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी द्वारा अधीक्षण यंत्री छिंदवाड़ा को निर्देशित किया गया है कि संबंधित उपभोक्ता को सूचित करते हुए निर्धारित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अति शीघ्र कार्यवाही की जावे l