मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत लगभग 7 हजार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीजीएम-एचआर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम-एचआर सहित अन्य को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव एवं सचिव अरुण मालवीय ने बताया कि तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संविदा कर्मचारियों की संविदा नीति की सेवा एवं शर्तें नियम वर्ष 2018 में संशोधन एवं संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है।
जिस पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिलाष डे ने संविदा कर्मचारियों का पक्ष रखा। जिसके बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल के द्वारा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की आंतरिक शिकायत निवारण समिति के प्रेसिडेंट- सीजीएम-एचआर, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम-एचआर सहित अन्य को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है।
पत्रकार वार्ता में संघ के केएन लोखंडे, एस के मोरिया, राजकुमार सैनी, मोहन दुबे, अजय कश्यप, अरुण मालवीय, लखन सिंह राजपूत, सागर पटेल, आजाद शकवार, हेमंत पांचे, अनिल चडोकर, सुरेंद्र मेश्राम, इंद्रपाल सिंह, मुकेश पटेल, जगदीश मेहरा, विकास ठाकुर, संदीप शर्मा आदि उपस्थित रहे।