मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से सेवानिवृत्त अथवा सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित को परिवार पेंशन चालू करने के लिए कंपनी द्वारा बडी राहत प्रदान की गई है। अब परिवार पेंशन के लिए आश्रित को कार्यालय में उपस्थित होकर पुर्नसत्यापन करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पडेंगे। यदि पेंशनर के सभी दस्तावेजों एवं बैंक अकाउण्ट में परिवार पेंशनर का नाम दर्ज है तो संबंधित कर्मचारी के निधन के उपरांत मिलने वाली परिवार पेंशन कंपनी कार्यालयों द्वारा स्वतः प्रारंभ करा दी जाएगी।
कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि परिवार पेंशनर का पेंशनर के साथ संयुक्त बैंक खाता है, पीपीओ में संयुक्त फोटो चस्पा है तथा पेंशन आदेश में नाम दर्ज है तो पेंशनर के निधन के उपरांत परिवार पेंशनर को कार्यालय जाकर आवेदन, घोषणा पत्र आदि से संबंधित फार्म 42 भरने की जरूरत नहीं पडेगी और कंपनी के लेखा कार्यालय द्वारा स्वतः परिवार पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी । नई प्रक्रिया लागू हो जाने से कर्मचारी के परिवार को कार्यालय जाने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी ।
कंपनी द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों एवं पेंशनरों से अपील की गई है कि वे पेंशन के दस्तावेजों में परिवार पेंशनर के साथ संयुक्त खाता, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की जानकारी लेखा कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि उनके निधन के उपरांत उनका मृृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार पेंशनर का डिजीटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते ही परिवार पेंशन चालू की जा सके।
परिवार पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परिवार पेंशनर द्वारा दो फोटो, संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार विवरण, नामांकन पत्र, फोटो सहित अंगूठा एवं अंगुलियों की छाप का अभिप्रमाणित प्रपत्र, कर्मचारी संख्या, अंतिम वेतन पर्ची, अधिक भुगतान की दशा में वसूली का सहमति पत्र, पत्राचार का पता एवं मोबाइल नंबर की जानकारी लेखा कार्यालय में जमा की जाएगी। परिवार पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु कंपनी के संबंधित कार्यालयों एवं अधिकारियों के उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।
वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार परिवार पेंशन हेतु दिवंगत कर्मचारी के आश्रित को परिवार पेंशन के प्रपत्र सत्यापित कराने हेतु आहरण एवं संवितरण कार्यालय में उपस्थित होना पडता है तत्पश्चात क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा परिवार पेंशन का आदेश जारी किया जाता है। पेंशनर के आश्रित को प्रथम परिवार पेंशन के भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से लेखा कार्यालय में उपस्थित होना पडता है साथ ही परिवार पेंशन के भुगतान में भी विलंब होता है।