बिजली कंपनी प्रबंधन के आदेश की अवहेलना अधीक्षण अभियंता को भारी पड़ गई, आदेश नहीं मानने पर प्रबंध संचालक ने अधीक्षण अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण अभियंता पीके अग्रवाल का स्थानांतरण सिवनी संचा./संधा. वृत्त किया गया था, लेकिन अधीक्षण अभियंता द्वारा अनेक बार निर्देशित किए जाने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा था। जिसे देखते हुए कंपनी के एमडी ने अधीक्षण अभियंता को निलंबित किए जाने का आदेश जारी कर दिया।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पी. के. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार) को कंपनी के आदेश क्रमांक 5537 दिनांक 07.06.2023 से प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.) वृत्त सिवनी (चालू प्रभार) के पद पर पदस्थ किया गया है। आदेश में पी. के. अग्रवाल को कार्यमुक्त करते हुये नवीन पदस्थापना स्थल पर तत्काल उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
भीषण गर्मी में वृत्त अंतर्गत बिजली आपूर्ति अत्यावश्यकता को देखते हुये श्री अग्रवाल को दूरभाष एवं व्यक्तिगत ई-मेल के माध्यम से तत्काल कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी ज्वाईनिंग टाईम अवधि समाप्त होने के उपरांत भी दिनांक 17.06.2023 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति नहीं दी गयी
अत: कंपनी के आदेश की अवहेलना के परिप्रेक्ष्य में पी.के. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान पी. के. अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता (चालू प्रभार) को 50% जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।