मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा सेवा नियम 2018 की अवधि ऊर्जा विभाग ने एक साल और बढ़ा दी है। ऊर्जा विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा है कि विभाग अन्तर्गत, विद्युत कंपनियों में लागू संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 दिनांक 1.1.2018 से पांच वर्ष हेतु प्रभावी किये गये थे, उक्त नियम दिनांक 31.12.2022 तक प्रभावशील रहे हैं। विभागीय संदर्भित पत्र दिनांक 4.4.2023 के माध्यम से इन नियमों में दिनांक 30.6.2023 तक वृद्धि की गई है।
निर्देशानुसार विभाग अन्तर्गत विद्युत कंपनियों में लागू “संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 को दिनांक 1.7.2023 से नवीन संविदा सेवा नियम जारी किये जाने की तिथि अथवा एक वर्ष जो भी पहले हो तक प्रभावशील रखे जाने का निर्णय लिया गया है।