मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ (MPEBTKS) के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव ने 26 जून 2023 को प्रदेश की बिजली कंपनियों के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि बिजली कंपनियों के आईटीआई उत्तीर्ण आउटसोर्स कर्मचारियों की भांति ओवरहेड/तारमिस्त्री आउटसोर्स कर्मचारी भी करंट का जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं और उन्हें भी ओवरहेड/तारमिस्त्री का प्रमाणीकरण जारी किया गया है। इसलिए उन्हें भी जोखिम भत्ता दिया जाए।
हरेंद्र श्रीवास्तव के पत्र पर संज्ञान लेते हुए ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनी को पत्र लिखकर सभी बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अपने आदेश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि मप्र शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्र. 3906/2023/तेरह/07 दिनांक 28.04.2023 के परिपालन में, कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जबलपुर अंतर्गत बाह्य स्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित आईटीआई उत्तीर्ण आउटसोर्स श्रमिक जो कि कंपनी में लाईनमैन का कार्य कर रहे है एवं जिन्हें विद्युत सुरक्षा विभाग/वितरण कंपनी द्वारा ओवरहेड/तारमिस्त्री प्रमाणीकरण जारी किया गया है, को बाहयस्त्रोत सेवाप्रदाता के माध्यम से प्रतिमाह श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा “कुशल” वर्ग के श्रमिकों हेतु लागू प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त प्रतिमाह रू. 1000/- का जोखिम भत्ता प्रदान किया जावेगा।
जोखिम भत्ता माह मई 2023 से देय होगा, जिसका भुगतान जुलाई माह के वेतन के साथ प्रारंभ किया जायेगा। उपरोक्त राशि का भुगतान ए एण्ड जी मद के माध्यम से किया जावेगा। यह राशि वेतन के अतिरिक्त है। इस राशि पर किसी भी प्रकार का सेवा शुल्क देय नहीं होगा।