मध्य प्रदेश की एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के मुख्य महाप्रबंधक (मा. संसा. एवं प्रशा.) को पत्र लिखकर दो टूक कहा है कि पूर्ववर्ती मप्र राज्य विद्युत मंडल के समय से मीटर वाचक योजना अंतर्गत कार्यरत मीटर वाचकों का संविदा नीति में संविलियन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने कहा है कि मप्र विद्युत मीटर वाचक संघ, इंदौर ने 4 अक्टूबर 2023 को एक मांगपत्र सौंपते हुए संविदा नीति में मीटर वाचकों का संविलियन करने का अनुरोध किया था।
प्रस्तुत मांग पत्र के संबंध में मानव संसाधन विभाग के प्रमुखों की समिति की बैठक दिनांक 10 अक्टूबर 2023 में की गई अनुशंसा के अनुरूप निर्णय लिया गया है कि कंपनी द्वारा ऐसे मीटर वाचकों से पृथक-पृथक अनुबंध किए गए हैं तथा वे कंपनी के कार्मिक नहीं हैं और न ही ऐसे मीटर वाचकों के संविलियन के लिए कोई पूर्व से नियम हैं। अतः ऐसे मीटर वाचकों का संविलियन नहीं किया जा सकता।
साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे क्षेत्रों से इन्हें क्रमशः पृथक किया जाये और वितरण कंपनियों द्वारा इस संबंध में सीधे अनुबंध नहीं किये जाने चाहिये।