रांची (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर धाम सरकार) के 10 से 15 फरवरी 2024 के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।
मामले में न्यायाधीश आनंदा सेन की कोर्ट ने उपायुक्त, पलामू द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बताकर एक बार फिर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने बुधवार को वर्चुअल मोड में राज्य के मुख्य सचिव एवं डीजीपी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने तीन जनवरी को उपायुक्त, पलामू को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर डिटेल एक्शन प्लान दिया था, जिसे पलामू उपायुक्त ने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या बता कर रद्द कर दिया।
उपायुक्त की ओर से बताया गया है कि कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की शामिल होने की संभावना है, ऐसे में कार्यक्रम और पार्किंग व्यवस्था करना कठिन होगा और कानून व्यवस्था की समस्या होगी। उपायुक्त के द्वारा कार्यक्रम रद्द किये जाने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी शंका का क्या आधार है इसे उपायुक्त ने स्पष्ट नहीं किया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को कुछ बिंदुओं पर जवाब देने का निर्देश दिया गया था लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि पिछले 02 साल में झारखंड में कितने धार्मिक कार्यक्रमों को अनुमति दी गई और कितने के कार्यक्रम को रिजेक्ट किया गया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह भी बताने को कहा था कि राज्य में पहले जो भी धार्मिक आयोजन हुए हैं उनमें जो शर्त लगायी गयी थी क्या वैसी ही शर्त बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में है या कुछ और शर्तें उनके कार्यक्रम में लगायी गयी हैं।
पूर्व की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पलामू, उपायुक्त द्वारा कई कारणों से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द किये जाने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम अब फरवरी 10 से 15 फरवरी 2024 निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा, इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति भी मिल गई है। अब नये कार्यक्रम स्थल के लिए रैयती भूमि पर चयनित किया गया है, वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक, पलामू में निर्धारित है। प्रार्थी ने इस कार्यक्रम को लेकर पलामू डीसी से अनुमति दिलाने का आग्रह कोर्ट से किया।