नई दिल्ली (हि.स.)। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) विनियम 2023 को अधिसूचित कर दिया है। पीएफआरडीए ने इस अधिसूचना के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी और डिजिटल मोड के अधिक इस्तेमाल के उद्देश्य से पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि पीएफआरडीए ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस विनियम 2023 को अधिसूचित कर दिया है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही बैंक और गैर-बैंक ऑन-बोर्ड एनपीएस ग्राहकों के लिए पीओपी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब उन्हें एनपीएस के लिए पहले कई पंजीकरणों के बजाय केवल एक ही पंजीकरण की जरूरत होती है।
मंत्रालय के मुताबिक वे व्यापक डिजिटल उपस्थिति के साथ केवल एक शाखा के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। दरअसल, उपरोक्त सरलीकरण अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए नियमों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप है।