(हि.स.)। रेलवे के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को सात वर्ष पहले ट्रेन में महिला रेल यात्री के साथ छेड़छाड़ के आरोपित टीटीई को 2 साल की सजा सुनाई व 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
जीआरपी थाना गाजियाबाद में 31 दिसंबर 2017 को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि वह काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर कोच में गजरौला से दिल्ली जाने के लिए सवार हुई थी।
ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए निरीक्षक रवि कुमार मीणा पहुंचे थे और पीड़ित महिला से टिकट मांगा। जिसके जवाब में महिला ने कहा कि वह जल्दबाजी में टिकट नहीं ले पाई है। इसलिए जुर्माने की रसीद काट दीजिए लेकिन टीटीई रवि कुमार मीणा ने महिला रेल यात्री का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए और उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी थी।
इस पर पीड़ित महिला ने शोर मचाते हुए ट्रेन में तैनात पुलिस को सूचना दी थी। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद रेलवे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार जायसवाल की कोर्ट में की गई। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित टीटीई को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।