Tuesday, November 26, 2024
Homeखेलबिजली कंपनी ने जारी किये आदेश, 15 अप्रैल तक की जाएगी वेण्‍डरों...

बिजली कंपनी ने जारी किये आदेश, 15 अप्रैल तक की जाएगी वेण्‍डरों द्वारा जमा सुरक्षा राशि एवं बैंक गारंटी की वापसी

मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समस्‍त क्रय आदेश, टर्नकी प्रोजेक्‍ट, संविदाकारों के कार्यादेश, बाह्यस्‍त्रोत सेवाओं के आदेशों के विरूद्ध जमा सुरक्षा राशि एवं बैंक गारंटी की वापसी दोष दायित्‍व अवधि (Defect Liability Period) समाप्‍त होने के पश्‍चात वापसी की कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में जिन कार्यों की दोष दायित्‍व अवधि समाप्‍त हो चुकी है, उन कार्यों में बिना किसी आवेदन के सुरक्षा राशि एवं बैंक गारंटी की वापसी की कार्यवाही 15 अप्रैल 2024 तक की जाएगी, किन्‍तु फर्म अथवा वेण्‍डरों के विरूद्ध न्‍यायालय, बोर्ड, कंपनी या शासन के किसी भी उपक्रम में प्रकरण लंबित नहीं होने चाहिए । 

कंपनी में अनियमितता की शिकायतें प्रचलन में न हों व कर प्राधिकरणों द्वारा वेण्‍डर के विरूद्ध आपत्ति नहीं लगाई हो तथा वेण्‍डर का कार्य अधूरा पाये जाने अथवा गुणवत्‍तापूर्ण न होने की स्थिति में कंपनी द्वारा आपत्ति न लगाई गई हो।

कंपनी के पोर्टल https://mpezccc.in/mppkvvcl/home/contractor पर वेंडर, ठेकेदार, सप्‍लायर, संविदाकरों के सुरक्षा निधि के आवेदन हेतु सेवायें चालू की गई हैं, साथ ही उपरोक्‍त के अतिरिक्‍त सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म निदान कॉल सेन्‍टर ई-मेल आईडी ([email protected]), फेसबुक एवं एक्‍स अकाउण्‍ट (MPEast Discom, Jabalpur), ट्विटर अकाउण्‍ट (@mpeastdiscom), वाट्सअप नंबर (9425807257), टोल फ्री नंबर (1912) के माध्‍यमों से भी फर्म अथवा वेण्‍डरों द्वारा आवेदन दर्ज कराये जा सकेंगे, जिसके उपरांत कंपनी पोर्टल पर आवेदन प्राप्‍त होने के पश्‍चात् आवेदन को संबंधित कार्यालय को स्‍थानांतरित किया जावेगा।

संबंधित समाचार

ताजा खबर