Tuesday, November 5, 2024
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फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी की गिरफ्तारी पर जबलपुर डीआईजी ने घोषित किया ईनाम 

जबलपुर के खजरी खिरिया बायपास स्थित शमीम कबाड़ी के कबाड़ गोदाम में 25 अप्रैल 2024 को हुए भीषण विस्फोट के बाद से फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी की गिरफ्तारी पर जबलपुर रेंज के पुलिस उप  महानिरीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने 15 हजार रूपये का ईनाम उद्घोषित किया है।

गौरतलब है कि पुलिस की जांच में पाया गया है कि हाजी शमीम कबाड वेयर हाउस के मालिक फहीम एवं उसके पिता हाजी शमीम एवं फहीम का अनुबंधकर्ता सुल्तान मिलकर हाजी शमीम कबाड राजुल सिटी के सामने कटनी रोड खजरी (चाटी) मे मिलकर मजदूरों से गोला बम के कबाड (स्क्रेप) का काम कराते थें, यह जानते हुए भी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है बिना सुरक्षा तथा सहायता के उपाय के तांबा, लोहा, बारूद अलग अलग कराते थे और असुरक्षित स्थान पर असावधानी पूर्वक रखवाते थे।

हाजी शमीम कबाड राजुल सिटी के सामने कटनी रोड खजरी (चाटी) में कबाड़/वेयरहाउस में विस्फोट होने से वहाँ काम कर रहे मजदूर भोलाराम भूमिया तथा खलील चच्चा की 25 अप्रैल 24 को दिन के लगभग 11:58 बजे विस्फोट होने से मृत्यु हो जाना पाये जाने पर आरोपी हाजी शमीम एवं हाजी फहीम दोनों निवासी सैफनगर रद्दीचौकी थाना गोहलपुर तथा सुल्तान पिता हबीब अली निवासी एचआईजी आनंदनगर थाना अधारताल के विरूद्ध दिनांक 26 अप्रैल 24 को 513/2024 धारा 304, 120 बी भादवि तथा 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध  पंजीबद्द कर हाजी फहीम उम्र 37 वर्ष निवासी सैफनगर रद्दीचौकी थाना गोहलपुर तथा सुल्तान उम्र 29 वर्ष निवासी एचआईजी आनंदनगर थाना अधारताल को अभिरक्षा मे ंलेते हुये  प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुये पूछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है।

प्रकरण में फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी किन्तु गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम को जो कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी गिरफ्तारी करेगा, करायेगा या ऐसी सूचना देगा जिससे आरोपी की गिरफतारी सुनिश्चित हो सकें, उसे जबलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा  15,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की उद्घोषणा की गयी है। यदि सूचनाकर्ता चाहे तो उसका नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जावेगा।

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